Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana: देश के सभी श्रमिकों को मिलेंगे 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन, यहाँ से होगा आवेदन

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Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana:- अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को अक्सर विभिन्न वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। केंद्र सरकार ने श्रम योगी मानधन योजना भी शुरू की है. यह योजना अनौपचारिक क्षेत्र के उन सभी श्रमिकों को पेंशन प्रदान करती है जिनकी मासिक आय ₹15000 या उससे कम है। इस योजना को शुरू करने की घोषणा 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। 

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जैसे ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरेलू कामगार और अनुबंध श्रमिक श्रम योगी मानधन योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई थी। योजना के तहत 60 साल के उम्र के बाद लाभार्थियों को प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस योजना में 18 से 40 साल की आयु वाले आवेदकों को ही लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ EPF, NPS, और ESIC के सदस्यों को नहीं मिलेगा। श्रमयोगी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana

Scheme NamePradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
Launched ByFinance Minister Mr. Piyush Goyal
Launched date1st February
Start date of scheme15th February
BeneficiaryUnrecognized sector Workers
No of beneficiary10 Crore approximate
ContributionRs 55 per month to Rs 200 Per month
Pension amountRs 3000 Per month
CategoryCentral Govt Scheme
Official websitehttps://maandhan.in/shramyogi

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana का उद्देश्य

पीएमएसवाईएम योजना का लक्ष्य 60 वर्ष से अधिक उम्र के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3000 रुपये की पेंशन देकर वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे बुढ़ापे में अपनी वित्तीय जरूरतों का समर्थन कर सकें। श्रम योगी मानधन योजना 2024 के माध्यम से भारत सरकार सभी गरीबों और मजदूरों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर, आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना चाहती है।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana महत्वपूर्ण जानकारी

  • 18 से 40 वर्ष की आयु वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • श्रम योगी मंधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का कम से कम वेतन ₹15000 या उससे कम होना आवश्यक है।
  • जो व्यक्ति चाहिए, वह किसी भी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता।
  • इस योजना के द्वारा लाभार्थी को ₹3000 की पेंशन दी जाएगी।
  • 18 से 40 वर्ष के बीच इस योजना के अंतर्गत निवेश करने से पेंशन की राशि प्राप्त की जा सकती है।
  • पेंशन 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद दी जाएगी।
  • इस योजना से वे नागरिक लाभान्वित नहीं हो सकते जो कर का भुगतान करते हैं।
  • लाभार्थी की सुविधा के लिए निवेश कई अलग-अलग समयावधियों में किया जा सकता है, जैसे मासिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और यरली कंट्रीब्यूशन।
  • जब आवेदक मर जाते हैं, तो उनके परिवार को 50% पेंशन की राशि दी जाएगी।
  • इस राशि को लाभार्थी के नॉमिनी को सौंपा जाएगा।
  • किसी भी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए।

किसको मिल सकता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने का अधिकार?

  • 15000/- से कम मासिक आय वाले सभी संगठित मजदूर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • सभी जिनके पास ई-श्रम कार्ड है, उन्हें इस योजना से लाभ मिलेगा।
  • 18 से अधिक और 40 से कम आयु वाले आओर संगठित मजदूर जिनकी मासिक आय 15,000 /- से कम है, उन्हें इस योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

इस योजना के लाभ पाने के लिए क्या नियम और शर्तें हैं?

  • व्यक्ति को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने पास ई-श्रम कार्ड होना आवश्यक है।
  • केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि किसी श्रमिक का NPS, ESIC या EPF प्रतिष्ठान से छाता है, तो उसे इस योजना के लिए आवेदन नहीं करने दिया जाएगा।
  • यदि किसी व्यक्ति ने कर दी है तो उसे इस योजना के लिए आवेदन नहीं करना होगा।
  • अगर नॉमिनी चाहे तो जब भी आवेदक की मृत्यु हो, तो योजना को बंद करवा सकती है।
  • जितनी राशि आवेदक ने जमा की थी, उसी राशि को नॉमिनी को समेत ब्याज के साथ वापस दी जाएगी।
  • यह योजना में शिक्षा की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, और उसमें अनपढ़ से लेकर शिक्षित व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना का लाभ उसके spouse को मिलेगा जब आवेदक की मृत्यु होगी, जिसमें 50% पेंशन spouse को दी जाएगी।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana दस्तावेज 

  • आधार कार्ड कोई एक पहचान पत्र है।
  • आधार कार्ड
  • बैंक किताब
  • श्रमिक बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर
  • पासपोर्ट के आकार की फोटो
  • फोन नंबर
  • परमाण पत्र: मूल निवास प्रमाणित

कैसे करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन?

  • जिन लोगों को Shram Yogi Mandhan Yojana के द्वारा लाभ प्राप्त करना है, उन्हें सबसे पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ निकटतम जनसेवा केंद्र में जाना होगा, जैसे Aadhar Card, Bank Passbook, Mobile Number आदि।
  • इसके बाद, आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को सी एससी अधिकारी के पास जमा करना होगा | उसके बाद, CSC Agent आपका फॉर्म भरेंगे और Application Form का प्रिंटआउट निकाल कर आपको दे देंगे |
  • जारी किए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेने के बाद उसे सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में PMSYM Scheme के लिए आवेदन किया जा सके।
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