PM Karam Yogi Mandhan Yojana: केंद्र सरकार ने इस साल बजट में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की है। इसी क्रम में पीएम कर्म योगी मानधन योजना शुरू किया है। इसके तहत देश के छोटे दुकानदार, कारोबारी और व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हैं । जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है। उन्हें प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको PM Karam Yogi Mandhan Yojana से सबंधित सभी जानकारी प्रदान किया हैं तो आप इस लेख को अंतिम तक आवश्यक पढ़े।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana: पीएम कर्म योगी मानधन योजना क्या हैं?
केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना में देश के छोटे-मोटे दुकानदार या व्यापारी जो GST के अंतर्गत पंजीकृत है और उनका सालभर का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। तो उनको इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी माना जायेगा।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के माध्यम से व्यपारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जायेगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। प्रीमियम देने के बाद आपके अकाउंट में पेंशन के रूप में भेजी जायेगी।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana: पीएम कर्म योगी मानधन योजना की मुख्य जानकारी
योजना का नाम | PM Karam Yogi Mandhan Yojana |
द्वारा लॉन्च किया गया | पीएम नरेंद्र मोदी |
लॉन्च की तारीख | 31 मई |
नामांकन शुरू करें | शीघ्र उपलब्ध |
नामांकन की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं किया गया है |
लाभार्थी | छोटे व्यापारी और दुकानदार |
लाभ | 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रु |
लाभार्थी की संख्या | 3 करोड़ रु |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन करें | maandhan.in |
PM Karam Yogi Mandhan Yojana: पीएम कर्म योगी मानधन योजना का लाभ
० इस योजना के माध्यम से व्यपारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जायेगी।
० योजना से मिलने वाली पेंशन की धन राशि सीधे आपके खाते में दी जायेगी.
० इस योजना का लाभ सिर्फ छोटे-मोटे कारोबारियों को दिया जायेगा।
० आपको जो प्रीमियम देना होगा उसका आधा भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जायेगा और प्रीमियम की राशि आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक कट जायेगी।
० आवेदक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो जो धन राशि है उसके पत्नी को हर महीने दी जायेगी।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana: पीएम कर्म योगी मानधन योजना की पात्रता
० सबसे पहले आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक 18 साल से अधिक होना चाहिए।
० आवेदक को 18 साल से 40 की उम्र तक 55 रूपए प्रतिमाह प्रीमियन देनी होगी और 40 उम्र के बाद 200 रूपए की प्रीमियम देनी होगी।
० इसके अलावा आवेदक का उद्योग GST के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से काम होना चाहिए।
० आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए और आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana: पीएम कर्म योगी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
० आधार कार्ड
० बैंक खाता विवरण
० GST पंजीकरण संख्या
० पासपोर्ट साइज फोटो
PM Karam Yogi Mandhan Yojana: पीएम कर्म योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
० सबसे पहले, आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाना होगा।
० आपके पास IFSC कोड के साथ आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण होना चाहिए।
० आपके अपने सभी दस्तावेजों को CSC ऑपरेटर के पास जमा करा देना है, ऑपरेटर के आपके लिए आवेदन फॉर्म भर दिया जायेगा।
० आपको ऑपरेटर को नकद में सदस्यता की पहली राशि का भुगतान करना होगा। CSC ऑपरेटर द्वारा आपको आवेदन पत्र की कॉपी प्रदान की जाएगी।
० आपको इस कॉपी को भविष्य में उपयोग हेतु अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
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