Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024: जानिए क्या है विशेषता और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024: हम सभी लोग जानते है की, हाल की तारीख में अगर शादी करनी हो तो पैसों की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। वैसे भी, शादी में आज कल बहुत खर्चे बढ़ गए है और वो भी जब शादी बेटी की हो तब पैसे तो खर्च बहुत होते है।

ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार है जो अपनी बेटी का विवाह धामधूम से नहीं कर सकते। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखते हुए हरियाणा सरकार ने हाल ही में “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” की घोषणा कर दी है। इस योजना से गरीब परिवार अपनी बेटी का विवाह धामधूम से करवा सकते है। चलिए देखते है की, आखिर यह योजना क्या है और इस योजना का उद्देश्य क्या है। 

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana हरियाणा 2024 का अवलोकन:

योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा
राज्यहरियाणा
लाभार्थीगरीब परिवार की लड़कियां
आवेदनऑनलाइन और ऑफलाइन
उद्देश्यविवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान होगी
सहायता राशि71,000 रुपए  
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://haryanascbc.gov.in/

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana हरियाणा 2024 का उद्देश्य: 

“मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार की बेटीयों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीब परिवार अपनी बेटियों को बोझ नहीं मानेंगे और साथ ही में इस योजना का लाभ अनाथालय में रहने वाली बेटियों को भी मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी हरियाणा परिवार के लोग इस योजना से अपनी बेटी की शादी आनंदमय तरीके से कराएंगे। 

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana हरियाणा 2024 के लाभ एवं विशेषता:

  • इस योजना की मदद से गरीब परिवार की बेटियों का विवाह अच्छे तरीके से और धामधूम से होगा। 
  • इस योजना से मिलने वाली जो भी राशि है, वह सीधी ही बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। 
  • इस योजना के तहत बेटियों को सिर्फ शादी के लिए ही आर्थिक सहायता प्रदान होगी, लेकिन उसके बाद सरकार की  तरफ से थोड़ी बहुत सहायता प्रदान की जा सकती है। 
  • इस योजना को आसान करने के लिए सरकार ने इस योजना का पंजीकरण ऑनलाइन रख दिया है, ताकि गरीब परिवार के लोग आसानी से आवेदन कर सके। 

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana हरियाणा 2024 के लिए पात्रता:

  • “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” में लाभ लेने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 
  • “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” का लाभ केवल हरियाणा राज्य की लड़कियों को ही मिलेगा। 
  • इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके परिवार की बेटिया हो। 
  • “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” का पात्र होना है तो आपको आवेदन करना आवश्यक है। 
  • विधवा महिला और तलाक ले चुकी महिला इस योजना का लाभ एक बार ही ले सकती है। 
  • दुबारा विवाह करने वाली व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। 

अब बात करते है, “Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana” की धन राशि की:

  • जिनकी परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम की है, उन सभी परिवारों की बेटियों को हरियाणा सरकार की तरफ से 51,000 रूपए की सहायता धन राशि प्रदान होगी। 
  • “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” में जो सहायता राशि मिलने वाली है, उसमे सरकार की तरफ़ से 46,000 रूपए शादी के लिए पहले मिल जाएंगे। बाकि के जो 5,000 रुपऐ है, वह शादी के बाद दिए जाएंगे। 
  • जो लोग की जाती अनुसूचित है या पिछड़े वर्ग के लोग है, उन परिवार की बेटियों को सरकार की तरफ़ से 41,000 रूपए की राशि मिलेगी। यहाँ पर सरकार की तरफ से 36,000 विवाह के लिए मिलेंगे और बाकी 5,000 रूपए की राशि विवाह के बाद मिलेंगी।  
  • इस योजना में अगर बेटी के नाम पर 5 एकर जमीन है परंतु परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम है, तो उन बेटियों को सरकार की तरफ से 11,000 रूपए प्रदान किए जाएंगे। जिसमें से 10,000 रूपए शादी के लिए और बाकी के 1000 रूपए शादी के बाद मिलेंगे। 
  • “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” में लड़कियों को विवाह पश्चात मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। 

“मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  1. आधार कार्ड 
  2. जाती का प्रमाण पत्र 
  3. पैन कार्ड 
  4. आय का प्रमाण पत्र 
  5. मूल निवास का प्रमाण पत्र 
  6. लड़की के बैंक खाते की पासबुक 
  7. लड़का और लड़की के एडमिट कार्ड या मार्कशीट 
  8. मोबाईल नंबर 

“मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” की अच्छी खबर:

  • इस योजना में दिव्यांग जोड़े को भी हरियाणा सरकार की तरफ से अच्छी सी राशि प्रदान की जाएगी।
  • अगर दोनों पति-पत्नी विकलांग है, तो सरकार की तरफ से 51,000 रूपए मिलेंगे।  
  • अगर दोनों में से कोई एक विकलांग है, तो सरकार की तरफ से 31,000 रूपए मिलेंगे। 

“मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” की अधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। 
  • अब आपको “नया पंजीकरण” वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। 
  • अब आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। 
  • मोबाईल नंबर पर जो “ओटीपी” आया है, वह आपको दाल देना है और वेरिफिकेशन कर देना है। 
  • अब आपको जो भी माहिती पूछी गई है, वह ध्यानपूर्वक पढ़े और भर दे। 
  • आगे आप आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दे और “जमा करे” वाले विकल्प पर क्लिक कर दे। 

“मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • आपको नजदीकी आवास कार्यालय में जाना है। 
  • कार्यालय में जाके आवेदन पत्र प्राप्त करे और पत्र में सारी जानकारी दर्ज करदे। 
  • जी हाँ, आप आवश्यक दस्तावेज के साथ इस पत्र को कार्यालय में जमा करा दो। 

बस इतने आसानी से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हो। “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” से जुडी कोई समस्या आ रही हो या दूसरी कोई समस्या अगर आपको हो, तो आप हेल्पलाइन नंबर 0172-2707009 पर कॉल कर सकते हो और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो।

दोस्तों, आज के इस लेख में हमने आपको “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” की सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि आपको हमारा यह लेख अच्छा लगा हो, तो इसे आप अपने दोस्तों और परिवारों तक जरूर शेयर करें। इस तरह के नए लेख जानने के लिए आप हमारे इस पेज जरूर फॉलो करें।

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